शामली। कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के शामली जिले में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के साथ ही जिले में अगले आदेश तक धारा 144 प्रभावी कर दी गई है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शामली जिले की सीमाओं में अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। उन्होंने बतायाक कोरोना वायरस के दृष्टिगत शामली में चार हॉटस्पॉट होने एवं कोरोना पोजिटिव मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण इसके संक्रमण को रोकने के लिए जनहित में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है,तथा पूर्व से अनुमन्य की गई गतिविधियों के अतिरिक्त किन्ही अन्य गतिविधियों के प्रारम्भ करने से संक्रमण बढ़ने की संभावना रहेगी। अत-उक्त को दृष्टिगत रखते हुए शामली जिले में कोई भी नई आर्थिक । वाणिज्यिक /औधोगिक / क ा या लयी। परिवहन/शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक प्रारम्भ नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक गतिविधियों में पूर्व में अनुमति प्राप्त आवश्यक वस्तुओं की इकाईया ही अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पहले से ही जारी लॉकडाउन प्रभावी ढंग से लागू रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम,राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए घरों में ही रहने को कहा। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में ड्रोन कैमरो से निगरानी की जा रही है
कोरोना संक्रमण रोकने के मद्देनजर शामली में 144 कड़ाई से लागू